दस हजार तक हीं नगदी का भुगतान कर सकेंगे अभ्यर्थी: जिलाधिकारी
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष/ सचिव/ प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 के अवसर पर निर्वाचन व्यय संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुयी जिसमें पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सावलाराम एवं व्यय प्रेक्षक रामानाथन आर तथा शशि गोयल उपस्थित थे।
इस बैठक मे जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का नामांकन दाखिल करने से चुनाव परिणाम घोषित होने तक की तिथि का सभी प्रकार के व्यय का सही व्योरा रखना होगा तथा इससे संबंधित लेखा संधारित करनी होगी एवं निर्धारित तिथि को व्यय संबंधी लेखा की जाँच व्यय अनुश्रवण कोषांग के समक्ष करानी होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन की तिथि से एक दिन पहले अभ्यर्थियों को निर्वाचन संबंधी व्यय के लिए एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता अभ्यर्थी अपने चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रुप से खुलवा सकते हैं परन्तु परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रुप से नही। अभ्यर्थी द्वारा सभी चुनाव खर्च इसी बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि व्यय के किसी मद में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपया तक हीं नगद भुगतान किया जा सकता है। इससे अधिक का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रतिदिन के खर्च का ब्योरा ब्यय लेखा पंजी में अंकित करना होगा। जिसकी जाँच तीन निर्धारित तिथियों पर प्रचार अवधि के दौरान ब्यय प्रेक्षक से करानी होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभ्यर्थी/ आयोजकों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। नामांकन से लेकर चुनावी सभा एवं डोर टू डोर चुनाव प्रचार के समय मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभा के आयोजन के लिए जिले में कुल 58 बड़े मैदानों को चिहिंत कर दिया गया है तथा उसकी क्षमता निर्धारित कर दी गयी है। चुनावी सभा के लिए अनुमति पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख रहेगा जिसका अनुपालन आयोजकों को कराना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बंद हॉल में अधिकतम दो सौ लोगों के साथ चुनावी कार्यक्रम किया जा सकता है परन्तु उस हॉल में चार सौ लोगों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए अर्थात निर्धारित क्षमता से आधे की संख्या में ही उस हॉल में उपस्थिति होनी चाहिए। सभी राजनैतिक सभाओं एवं आयोजनों पर वीडियो सर्विलांस टीम की नजर रहेगी एवं इसकी संपूर्ण वीडियोग्राफी करायी जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक भवन पर चुनावी प्रचार के लिए पंपलेट, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाया जाएगा। निजी भवनों पर भी भवन मालिक के सहमति से प्रचार सामग्री प्रर्दशित किया जा सकता है परन्तु सभी प्रचार सामग्रियों का ब्यय संधारित करना होगा तथा उसे ब्यय अनुश्रवण कोषांग को बताना होगा। इस अवसर पर व्यय प्रेक्षकों ने कहा कि हमारा उदेश्य चुनाव को निष्पक्ष रुप से संपन्न कराना है। किसी व्यक्ति को कोई षिकायत हो तो जारी किये गये मोबाईल नम्बर पर सूचित कर सकते हैं। बैठक मे जिलाधिकारी के साथ अपर समाहत्र्ता डॉ गगन, जिलाधिकारी के ओएसडी रजनीष कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी रौशन अली एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधिगण उपस्थित थें।


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