गड़खा में दिव्यांग अधिकार एक्ट के बारे में शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षित
- मध्य विद्यालय कदना में आर पी डब्लू डी एक्ट 2016 का प्रशिक्षण दिया गया
गड़खा(सारण)। दिव्यांग अधिकार एक्ट यानी आरपीडब्लूडी एक्ट 2016 को क्रियान्वित करने एवं स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को समुचित सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रखंड के शिक्षकों को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय कदना में दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसका समापन बुधवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद यादव ने किया। प्रशिक्षण में बताया गया कि दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक व पुनर्वास विकास करने में बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच “सुगम्य पुस्तकालय” की शुरुआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण यथा मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। प्रशिक्षण में प्रखंड के सभी संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधनसेवी सहित अन्य शिक्षकों ने भाग लिया।


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