रिविलगंज प्रखण्ड की दलित महिला प्रसार पदाधिकारी ने एससी-एसटी एक्ट के तहत बीडीओ पर दर्ज करायी प्राथमिकी
- जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं जान मारने की धमकी देने का लगाया आरोप
आशिफ खान की रिर्पोट। राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा/रिविलगंज (सारण)। रिविलगंज की अनुुसूचित जाति समुदाय के महिला प्रसार पदाधिकारी उषा कुमारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते मंगलवार को ड्यूटी के दौरान महिला प्रसार पदाधिकारी बीडीओ की चेंबर में सीआर पर दस्तखत करवाने के लिए गयी थी। जिस पर बीडीओ कुमारी अर्चना गुस्से में आग बबुला हो गई। उन्होंने महिला प्रसार पदाधिकारी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें जान मारने की धमकी दे डाली। इसके अलावा कई अन्य भला बुरा बात बोलते हुए छोटी जाति होने का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई। वहीं थाना पुलिस ने आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरु कर दी है। हालांकि इस बावत रिविलगंज बीडीओ अर्चना ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है, पुलिस निष्पक्ष न्यायोचित जांंच कर कार्रवाई करेंगी। जो भी होगा उसके बाद कानूनी तौर पर कदम उठाया जाएगा। एफआईआर में मेरे उपर गलत आरोप लगाया गया है।



More Stories
मुख्यमंत्री का अमर्यादित हरकत और शर्मनाक समर्थन
छपरा सदर प्रखंड के महाराजगंज पंचायत भवन में होगा विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन
प्रत्येक गुरुवार को जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये एवं उद्यम विकास के लिये किया जायेगा सक्रिय सहयोग