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रिविलगंज बीडीओ पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में डीएसपी कर सकते है जांच

रिविलगंज बीडीओ पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में डीएसपी कर सकते है जांच

छपरा(सारण)। जिले के रिविलगंज प्रखंड में कार्यरत अनुसूचित जाति समुदाय के महिला प्रसार पदाधिकारी उषा कुमारी ने बीडीओ अर्चना पर अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी एससी-एसटी एक्ट सहित आईपीसी की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत रिविलगंज थाना में मुकदमा दर्ज करायी है। केस दर्ज किये जाने के बाद मामले की अनुसंधान की जिम्मेवारी रिविलगंज थाना में पदस्थापित एएसआई बीजेन्द्र नारायण को दी गई है। इसके बाद जिले के प्रशासनिक महकमें में चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल, इस मामले पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर सबकी नजरें टीकी हुई है। जानकारों की माने तो बीडीओ पर लगे आरोपों की जांच डीएसपी द्वारा किये जाने की संभावना है। अगर जांच में बीडीओ पर लगे आरोप सत्य पाये जाने पर गिरफ्तार भी हो सकती है। हालांकि इस मामले में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि अगर एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है तो आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है। बीडीओ अपने स्तर से कानूनी सलाह लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है।