कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गये चिकित्साकर्मियों होगी पर महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
पटना। वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। इसको लेकर सभी चिकित्सा कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार सभी चिकित्सा कर्मियों के अध्ययन व मातृत्व अवकाश को छोड़कर शेष अवकाश को रद्द कर दिया गया था। सभी को अपने कर्तव्य पर बने रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कई चिकित्सक अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। जिनके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही करना शुरू कर दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 198 चिकित्सा पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। जिसमें 76 चिकित्सा पदाधिकारियों से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। जिसमें कहा गया है कि क्यों ना आप लोगों के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक तथा आपदा अधिनियम एक्ट 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। पत्र में बताया गया है कि शेष 122 अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
3 दिनों में मिले 198 चिकित्सा कर्मी अनुपस्थित
राज्य में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए सभी चिकित्सा कर्मियों को कार्य स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है। जिसे लेकर राज्य स्वाथ्य समिति द्वारा गंभीरतापूर्वक चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग भी की गयी। जिसमें 31 मार्च को 76, 1 अप्रैल को 60 एवं 2 अप्रैल को 62 चिकित्सा पदाधिकारी अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं।
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