कोरोना संक्रमण से बचाव के संदर्भ में मानक संचालन प्रक्रिया अपना कर सिविल कोर्ट छपरा में होगी सुनवाई
- सर्दी, बुखार,फ्लू के लक्षणों से प्रभावित व्यक्तियों का न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश रहेगी वर्जित
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण के द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण के बचाव के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दिनांक 04 जनवरी से भौतिक रुप से उपस्थित होकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से न्यायालय कार्य की जा रही है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सर्दी, बुखार,फ्लू के लक्षणों से प्रभावित व्यक्तियों को न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय न्यायालय का कार्य दो पालियों में होगा। प्रथम पाली 10:30 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक एवं द्धितीय पाली 2:00 बजे से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा। परिसर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को फेस मॉस्क लगाकर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी तथा निर्धारित अवधी में फेस मॉस्क हटाने की अनुमति नहीं होगी, हैण्ड सेनेटाइजर को बार-बार प्रयोग करना होगा तथा समाजिक दूरी बनाये रखने का निर्देश का भी सख्ती से पालन न्यायालय परिसर में प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक न्यायालय कक्ष में सीटों की संख्या न्यूनतम तक सीमित होगी तथा न्यायालय में या मानक कक्ष में उन्हीं अधिवक्ताओं, पक्षकारों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनके मामलों की सुनवाई हेतु पुकार किया जाएगा तथा साथ ही वैसे अधिवक्ताओं को भी स्थान की उपलब्धता को देखते हुए प्रवेश दिया जाएगा जिनका वाद सुनवाई किये जाने वाले के तुरंत बाद होगा। शेष अधिवक्तागण निर्धारित क्षेत्र, प्रतीक्षालय में समाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने बारी का इंतजार करेंगे। न्यायालय के गेट पर अनुमति हेतु ई-पास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पास प्राप्त करने पर प्रवेष की अनुमति दी जाएगी।


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