छपरा (सारण)- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा लाॅकडाउन को देखते हुए अनिवार्य सेवाओं से संबंधित वाहनो के परिचालन को लेकर निदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी कहा है कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य वाहनों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, बैंको इत्यादि में कार्य करने वाले कर्मियों के निजी वाहनों आदि के लिये भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते ऐसे कर्मियों के पास अपने कार्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित फोटो परिचय पत्र हो।
पहचान पत्र पर इन्हें मिलेगी आने-जाने की अनुमति
जिलाधिकारी ने बताया की आवश्यक सेवाओं यथा विद्युत, टेलीकाॅम, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक, एटीएम चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पम्प, एलपीजी वितरण, एयरपोर्ट, पोस्ट आॅफिस एवं अन्य कर्मियों के निजी वाहनों के लिये भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जायेगी। सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दूकान के डौक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को भी पूर्ववत् उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति होगी। कृषि उत्पादों, मालवाहक वाहन, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न वाहनों के लिये भी पूर्ववत् पास की आवश्यकता नहीं होगी।


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