राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। प्रभारी जिलाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त श्री अमित कुमार ने कहा है कि माध्यमा परीक्षा 2020 एवं 2021 दिनांक 03 मार्च से प्रारंभ होकर 06 मार्च तक जिला मुख्यालय छपरा स्थित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जाएगी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:45 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 01:45 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक आयोजित होगा। माध्यमा परीक्षा 2020 में 341 परीक्षार्थी, जबकी माध्यमा परीक्षा 2021 में 817 परीक्षार्थी भाग लेंगे। माध्यमा परीक्षा परीक्षा 2020 के लिए राजेन्द्र कॉलेजिएट छपरा को केन्द्र बनाया गया है। जबकी माध्यमा परीक्षा 2021 के लिए जिला स्कूल छपरा एवं विशेश्वर सेमिनरी छपरा को केन्द्र बनाया गया है। उप विकास आयुक्त के द्वारा परीक्षा को शान्तिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी, गश्ती एवं उड़नदस्ता दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जो परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के समाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत, उनके प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेने देंगे।
उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। परीक्षा के अवधि में सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्राॅनिक डिभाईस चिट, चाकू, माचिस, ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना सुनिश्चित करेंगे।इस परीक्षा के अवसर पर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका दूरभाष संख्या-06152-242444 है। यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 07:30 बजे से संध्या 05:00 बजे तक कार्यरत रहेगा।


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