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सारण डीएम बोले: ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्माण कार्य शुरु कराने की अनुमति, आमलोग अभी लाॅकडाउन में हीं रहेंगे

सारण डीएम बोले: ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्माण कार्य शुरु कराने की अनुमति, आमलोग अभी लाॅकडाउन में हीं रहेंगे

छपरा(सारण)। कोराेना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव को लेकर लागू किये गये लॉकडाउन में थोड़ी ढ़िल दी गई है। बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 20 अप्रैल से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी गयी है। परन्तु आमलोग 3 मई 2020 तक लाॅकडाउन में ही रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवन तथा सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गयी है। परन्तु यह अनुमति नगर निकायों की सीमा से बाहर के लिए दी गयी है। जिलाधिकारी के द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2020 के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित निर्माण सामग्रियों के विक्रेताओें के प्रतिष्ठान को खोलने का आदेश दिया गया है। परन्तु इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना होगा।

बगैर वैध पास के प्रतिष्ठान खोले तो प्राथमिकी दर्ज कर भेजा जाएगा जेल

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्य विभागों के कार्यालय प्रधान को पास निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कृषि एवं संबद्ध कार्य हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, मत्स्य से संबंधित पास हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी, पशुपालन कार्य हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी, मनेरगा (अभियंता) कार्य हेतु उप विकास आयुक्त, मनरेगा (श्रमिक) से संबंधित कार्य हेतु संबंधित प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा, मनरेगा (सामग्री) कार्यपालक अभियंता मनरेगा, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मजदूर/कर्मी को पहचान पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव को प्राधिकृत किया गया है। सभी प्रकार के औद्योगिक प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यम से संबंधित कार्य के लिए महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, सड़क, भवन, सिचाई, लघु सिंचाई आदि विभागों के संवेदक, कार्यकारी एजेंसी के लिए संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता, सड़क, भवन, सिचाई, लघु सिंचाई आदि विभागों के कार्य में श्रमिक एवं सामग्री हेतु संबंधित विभागीय अभियंता, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस से संबंधित कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईट भट्ठा के लिए श्रमिक पास खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी, सारण पास निर्गत करेंगे अन्यथा बगैर बैध पास के प्रतिष्ठान खोलने वाले पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगां।

कर्मियों/मजदूरों हेतु पहचान पत्र निर्गत करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो अन्यथा संवेदको पर होगी एफआईआर

डीएम ने बताया कि पंचायतों में कराये जा रहे अपने विभाग से संबंधित जलापूर्ति कार्य एवं चापाकल अधिष्ठापन कार्य हेतु संबंधित संवेदकों से समन्वय स्थापित कर संबंधित कर्मियों/मजदूरों हेतु पहचान पत्र निर्गत करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सुदढ़तापूर्वक कार्य का संचालन कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया है। किसी भी समस्या को लेकर पंचायतों में जलापूर्ति के कार्य एवं चापाकल अधिष्ठापन का कार्य की प्रगति धीमी नही पड़े इसे पूर्णरुप से सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सारण की होगी। कार्य स्थल पर हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाईजेसन कार्य का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।

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