नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुमार्ना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार द्वारा जोड़े गए नए सेक्शन के अनुसार, अंतिम तारीख तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर अधिकतम 1,000 रुपये का जुमार्ना देना होगा। वर्तमान में पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख चालू वित्त वर्ष का अंतिम तिथि यानी 31 मार्च, 2021 है।
अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। ऐसे में समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं के बाराबर है। ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुमार्ना भुगतान करना पड़ सकता है।
कर विशेषज्ञों के अनुसार, वित्त विधयक 2021 में नया सेक्शन 234एच जोड़ा गया है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसके बाद वह जब भी इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करेता तो उसे 1000 रुपये का जुमार्ना का भुगतान करना होगा। इसके साथ व्यक्ति को आय स्रोत पर कटौती(टीडीएस) का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। आयकर नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैन का विवरण नहीं दिया है तो बैंक या दूसरे संस्थान अधिक कर कटौती करते हैं। नियोक्ता आपकी आय पर 20 फीसदी की दर से टीडीएस काटेगा।
अभी तक सरकार ने पैन से आधार को जोड़ने की तारीख में कई बार बढ़ाया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं तो यह काम आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर एक मैसेज भेजकर भी लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के जरिये आॅनलाइन भी जोड़ सकते हैं। आप आॅफलाइन भी अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।


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