राष्ट्रनाक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। पानापुर प्रखंड के ग्राम रसौली में एक व्यक्ति, सदर छपरा प्रखंड के बाजार समिमि के पास एक व्यक्ति, सदर छपरा प्रखंड के ग्राम पंचायतराज शेरपुर के अंतर्गत ग्राम-माला में दो व्यक्तियों को, छपरा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-8 मुहल्ला गुदरी, सदर प्रखंड के ग्राम पंचायतराज तेलपा के अंतर्गत ग्राम दक्षिणी राठौर टोला मे एक व्यक्ति एवं छपरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-35 मौना चैक धानुक टोला में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के निर्देश के आलोक में प्रत्यके सक्रंमित स्थल के आसपास का क्षेत्र माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा माइक्रो कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी के द्वारा घोषित किये गये माइक्रो कंटेन्मेंट जोन को सेनेटाइज करने का निदेष डाॅ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है।


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