राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

रात्रि कर्फ्यू के दैरान महाराष्ट्र में बंद रहेंगे मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन, आइपीएल को इजाजत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बिते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। वहीं, 222 और मरीजों की महमारी से मौत हो गई। बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के अनुसार महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। कढछ को लेकर सिर्फ खेल को अनुमति दी गई है। वहां दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। जो कढछ में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आईसोलेट रहना पड़ेगा। रिले के जरिए लोग खेल देख पाएंगे लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो सकती। इस आधार पर अनुमति दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। साथ ही, सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बयान के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे।

You may have missed