नई दिल्ली, (एजेंसी)। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और अबतक आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया है तो योगी सरकार 15 अप्रैल तक यह मौका दे रही है। केसीसी के तहत 3 लाख रुपये तक का कर्ज सिर्फ 7 फीसद ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3 फीसदी की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान योजना के छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को कोरोना संकट के चलते किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सका, जिसका संज्ञान लेते हुए अब गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (कृषि) ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और उप निदेशक कृषि को पत्र जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों का कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन कराते हुए सभी इच्छुक लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। ऑफिशियल साइट पर जाएं और यहां किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म को आपको अपनी भूमि के दस्तावेज, फसल की डिटेल के साथ भरना होगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि आपने किसी अन्य बैंक या शाखा से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। आवेदन भरकर सबमिट करें, जिसके बाद संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आपके लिए केसीसी बनवाना बेहद आसान है। एसबीआई के मुताबिक पीएम किसान के लाभार्थी जमीन के कागजात और फसल विवरण की फोटाकॉपी के साथ एक पेज के सरल आवेदन पत्र जमा करके केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। अब केसीसी सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं है। पशुपालन व मछलीपालन के लिए भी इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका लाभ ले सकता है। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार बैंक को किसान के आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यह कार्ड जारी करना होता है। अगर 15 दिन के भीतर कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो आप बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आप उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है।
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