छपरा (सारण)। इसुआपुर प्रखंड के ग्राम-सढ़वारा में बालिका उ0वि के पास एक व्यक्ति, ग्राम-चांदपूरा में टावर के समीप एक व्यक्ति, ग्राम-चहपूरा में एक व्यक्ति, ग्राम-आतानगर में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-166 के पास एक व्यक्ति, ग्राम-अमरदह में दो जगहों पर एक-एक व्यक्ति, ग्राम-मानपुरसौली में एक व्यक्ति, ग्राम-सहवा वार्ड नं0-12 में एक व्यक्ति, ग्राम-सहवां वार्ड नं0-11 में एक व्यक्ति, ग्राम-जैथर में एक व्यक्ति, ग्राम-निपनियां में एक व्यक्ति, दरियापुर प्रखंड के ग्राम-कोइला में एक व्यक्ति, ग्राम- लालू का टोला में एक व्यक्ति, ग्राम-महम्मदपुर सैदपुर में एक व्यक्ति, रिविलगंज प्रखंड के ग्राम-पचपतरा में एक व्यक्ति, ग्राम- बैजू टोला में एक व्यक्ति, ग्राम-सेंगर टोला में एक व्यक्ति, दिघवारा प्रखंड के ग्राम-कुरैना के वार्ड नं0-9 में एक व्यक्ति, ग्राम रैपुरा चैधरानी बाग वार्ड नं0-6 में एक व्यक्ति, छपरा सदर प्रखंड के ग्राम पंचायतराज विष्णुपूरा अंतर्गत ग्राम-शिवरहिया में एक व्यक्ति, छपरा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-2 नगीना सिंह कॉलोनी में एक व्यक्ति, साहेबगंज गुड़हट्टी मस्जिद के पीछे एक व्यक्ति, गड़खा प्रखंड के ग्राम-मीठेपुर वार्ड नं0-4 में एक व्यक्ति, मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम-गोपियाही टोला रामपुर वार्ड नं0-6 में एक व्यक्ति, परसा प्रखंड के ग्राम- शंकरडीह में गायत्री मंदिर के समीप एक व्यक्ति, तरैया प्रखंड अंतर्गत ग्राम-तरैया में कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट के समीप एक व्यक्ति एवं नगर पंचायत सोनपुर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समीप रेलवे कॉलोनी में अनेक व्यक्तियों के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के निर्देश के आलोक में प्रत्यके सक्रंमित स्थल के आसपास का क्षेत्र माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त नगर निगम छपरा को निदेषित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा माइक्रो कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेष किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी के द्वारा घोषित किये गये माइक्रो कंटेन्मेंट जोन को सेनेटाइज करने का निर्देश डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है।
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