कोरोना संकट: सारण में तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रिविलगंज के इनई गांव के 3 किमी की परिधि को किया गया सील
•पूरे गांव को संक्रमण मुक्त करने का निर्देश
•कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया
•किसी भी व्यक्ति को आने-जाने पर रोक
छपरा(सारण)। जिले के छपरा शहर से सटे पश्चिमी क्षेत्र रिविलगंज प्रखंड के इनई गाँव में गुजरात से आये तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से संक्रमित होने की जिला प्रशासन ने पुष्टि की है। सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में इनई गाँव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया हैं। इनई गाँव के दक्षिण नदी घाघरा यानी सरयू, पश्चिम और उत्तर महम्मदपुर, पुरब तथा पश्चिम एनएच 19 रोड को काॅन्टेमेन्ट घोषित किया गया है। जो ग्राम इनके गांव के तीन किमी की परिधि में है, को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
सभी मार्गो व दुकानों को पूर्णत: बंद करने का आदेश
कंटेन्मेंट जोन में अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।
आवाजाही पर पूर्णत: रोक
जिलाधिकारी के द्वारा रिविलगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध की जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।
पूरे गांव को किया जाएगा सेनिटाइज्ड
जिलाधिकारी ने इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया है। इसका दायित्व डाॅ0 दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।
आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी
कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। सदर अनुमंडल के भूमि उपसमाहर्ता व अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
7 किमी तक बफर जोन घोषित
कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किमी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी सदर को डीएम ने निर्देश दिया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जांच करवायेंगे।
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