मुंबई, (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू कर्फ्यू में महाराष्ट्र सरकार ने और पाबंदियां बढ़ा दी है। राज्य में किराना दुकानें और सभी तरह की खाने-पीने की दुकानें केवल चार घंटे तक खुलेंगी। इन्हें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और अब मिनी लॉकडाउन में भी कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है और इस वजह से राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी सभी तरह की खाने पीने की चीजों की दुकाने (चिकन, मटन, मछली, अंडे की दुकानें सहित), कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें, जानवरों के चारे की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। हालांकि, इन दुकानों से होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि, स्थानीय प्रशासन की ओर से समय में बदलाव किया जा सकता है। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए पाबंदियों की घोषणा की थी। पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम ना देकर ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम बताया गया। इस दौरान सभी गैर जरूरी सेवाओं और गतिविधियों पर रोक रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है।


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