भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने वैक्सिनेशन के नए निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार एक मई से समस्त निजी एवं औद्योगिक संस्थानों में अब कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित किये जाने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता वैक्सीन निमार्ता से स्वयं क्रय कर सुनिश्चित करनी होगी।
नवीन निदेर्शों में कहा गया है कि पूर्व निदेर्शानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही कोविड -19 वैक्सीन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी समस्त निजी एवं औद्योगिक संस्थानों को अवगत कराये जाना सुनिश्चित करें।
इसके अलावा 01 मई 2021 से प्रदेश में प्रारंभ हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के तृतीय चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण के सत्र आयोजित कराए जाने के लिए निजी एवं औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करें। सत्र की स्थापना एवं संचालन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश कोविड पोर्टल पुवार्नुसार होंगे।
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