कोरोना कहर: मढ़ौरा में कोरोना संक्रमित पाये जाने वाले व्यक्तियों के गांवों की परिधि को किया गया सील
छपरा(सारण)। जिले के मढ़ौरा प्रखंड के नेथुआ गांव में एक व्यक्ति को कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में नेथुआ ग्राम के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है।भलुआ ग्राम के पूरब में शिवगंज भिट्ठी सड़क, उत्तर में गौरा नेथुआ सड़क, पश्चिम में सलिमापुर चौक पंडित टोला नेथुआ स्कूल तक तथा दक्षिण में नेथुआ उ.वि. तक के क्षेत्र को कान्टेंमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
आवाजाही पर पूर्णत: रोक
कान्टेंमेट जोन में सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।
पूरे गांव को किया जाएगा सेनिटाइज्ड
जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी,मढ़ौरा को निदेशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गो को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कान्टेंमेट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।
आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी
जिलाधिकारी ने इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसका दायित्व डाॅ. दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी ने कान्टेंमेट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। कान्टेंमेट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा को निर्देश दिया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें।
7 किमी तक बफर जोन घोषित
कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किमी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मढ़ौरा को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।


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