छपरा डीएम ने अनलाॅक-1 का जारी किया गाइडलाइन, सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी, शर्तो के साथ चलेंगे सार्वजनिक बस, आटो, ईरिक्सा आदि एवं निजी वाहन
मास्क का प्रयोग जरूरी होगा-जिलाधिकारी
छपरा(सारण)। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनलाॅक-1 के लिए जारी गाईडलाइन्स को लेकर मुख्य सचिव बिहार के द्वारा बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ विडियोकाॅन्फ्रेंसिंग कर सभीक्षा की गयी। इस समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सारण जिला में घोषित किये गये कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी, सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, आटो, ई-रिक्सा आदि एवं निजी वाहन सामान्य रूप से कुछ शर्तों के साथ परिचालित किये जाएँगे। यह छूट सुबह पाँच बजे से रात्रि के नौ बजे तक के लिए दी गयी है। रात्रि के नौ बजे से सुबह के पाँच बजे तक लाॅकडाउन रहेगा। रात्रि के नौ बजे से सुबह के पाँच बजे तक कोई वाहन नहीं खुलेंगे। माॅल को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें निर्धारित अवधि में खुलेंगी। परन्तु किसी भी दुकान में एक समय पांच ग्राहक से ज्यादा नहीं रहेंगे। दुकानदारों को सेनिटाइजर रखना होगा और साफ-सफायी पर विशेष ध्यान देना होगा। दुकान में कार्य करने वाले सभी लोग मास्क का उपयोग करेंगें और ग्राहकों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे।
बस में बिना मास्क के पैसेन्जर बैठाने वाले संचालकों पर होगी कार्रवाई
1 जून से पथ परिवहन के सभी साधनों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि बसों को सैनिटाइज कराकर और उसमें केवल उन्हीं यात्रियों को बैठाया जाय जो मास्क लगाए हुये हों। बसों एवं अन्य वाहनों में निर्धारित सीट तक हीं सवारी बैठायी जाय। निर्धारित सीट से अधिक एवं बिना मास्क लगाये हुए व्यक्ति को बैठाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे रोकने के लिए जाँच अभियान चलायी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकरी को सख्त निदेष दिया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं भी इन चिजों को देखेंगे।
बाहर आाने-जाने के लिए पास की नहीं होगी जरूरत
जिलाधिकारी ने कहा कि अब जिला से बाहर अथवा जिला के अंदर आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु जब लोग घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। यह कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में काफी प्रभावी साबित हुआ है।
बस पराव में खुलेंग मास्क की दुकानें
जिलाधिकारी ने कहा कि मास्क बिक्री वाली कुछ दुकानें बस पड़ाव के पास भी लगवा दी जाय ताकि यात्रा करने वाले वहाँ से मास्क खरीद सके। जिलाधिकारी ने डीटाीओ को निर्देश दिया कि बस पड़ाव के लिए दंडाधिकारियों की श्फ्टिवार प्रतिनियुक्ति आदेश निकाली जाय।
अभी भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, माॅल, खेल-कूद के आयोजन, खेल संबंधी कोचिंग एवं प्रैक्टिस पर अभी प्रतिबंध लगा रहेगा।
वीडियों कॉन्फ्रेंस में ये पदाधिकारी थे उपस्थित
मुख्य सचिव से हुयी विडियोकाॅफ्रेंसिंग में सारण प्रमंडलीय आयुक्त आर एल चोंग्थू, पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय, अपर समाहर्ता डाॅ गगन, सिविल सर्जन श्री माधेश्वर झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


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