राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। समाहत्र्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा बताया गया है कि सारण जिला के अंतर्गत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 एवं संशोधित अधिनियम-2018 से उद्भूत अधिहरण वादों के माध्यम से राजसात किये गये वाहनों का विधिवत् निलामी खुले डाक के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि निलामी के पश्चात नये सिरे से स्थानान्तरण एवं निबंधन जिला परिवहन कार्यालय, सारण, छपरा के द्वारा एक सरल प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी। निलामी के उपरांत वाहन के स्थानान्तरण एवं निबंधन के लिए संबंधित व्यक्तियों को संबंधित कागजातों के साथ जिला परिवहन कार्यालय, सारण में कार्य अवधि में संपर्क करेंगे।


More Stories
मुख्यमंत्री का अमर्यादित हरकत और शर्मनाक समर्थन
छपरा सदर प्रखंड के महाराजगंज पंचायत भवन में होगा विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन
प्रत्येक गुरुवार को जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये एवं उद्यम विकास के लिये किया जायेगा सक्रिय सहयोग