नई दिल्ली, (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटे 2 साल पूरे हो गए हैं। नियमों के बदलाव के बाद अब वहां देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। इन सबके बीच सरकार से संसद में सवाल किया गया कि जम्मू कश्मीर में अब तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी है। इस सवाल के जवाब में लोकसभा को सूचित किया गया कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के केवल 2 लोगों ने ही जमीन खरीदी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्न पूछा गया था कि क्या देश के दूसरे राज्यों के अनेक लोगों ने अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदी हैं या खरीदना चाहते हैं।
इसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार अगस्त, 2019 के बाद से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर के दो लोगों ने यहां दो संपत्तियां खरीदी हैं। इसके बाद सरकार से एक और सवाल किया गया। सवाल था कि क्या दूसरे राज्य की सरकार और लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदने में कठिनाई आईं? इस प्रश्न के जवाब में राय ने कहा, ‘‘सरकार के सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई है।’’ पांच अगस्त, 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था तो राज्य विधानसभा को किसी नागरिक को परिभाषित करने का संवैधानिक अधिकार था। केवल वे परिभाषित नागरिक ही राज्य में नौकरियों के लिए आवेदन करने या अचल संपत्ति खरीदने के हकदार होते थे।
आपको बता दें कि हाल में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कुछ प्रावधानों को खत्म हुए 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार ने राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म करने के लिए बात कही थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार वहां विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अब जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की महिला सांसदों से मुलाकात की थी।


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