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21 साल बाद जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, 13 को कोर्ट सुनाएगी सजा

समस्तीपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा ने शुक्रवार को गोली मारकर जख्मी करने के 21 साल पुराने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार देने के साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए 13 सितम्बर की तिथि तय की है।

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभूतिपुर थाने के शिवनाथपुर निवासी ललन सिंह के आवेदन पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई पर विभूतिपुर थाने में गोली मार जख्मी करने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आवेदन में ललन सिंह ने कहा था कि वे शिवनाथपुर गांव में ही गंगा सिंह की लड़की की शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने गये थे। वहां शिवनाथपुर के ही लालबाबू सिंह व रामबालक सिंह ने उन्हें देखते ही पकड़ने की बात कही। जिससे डर कर वे भाग खड़े हुए। रास्ते में उपेन्द्र सिंह के घर के पास लालबाबू सिंह एक व्यक्ति के साथ पिस्तौल लेकर पहुंचे। उसी समय रामबालक सिंह भी बाइक से पहुंचे गये। उनकी बाइक पर भी एक व्यक्ति था। उसके बाद जान मारने की नीयत से गोली चलायी। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली उड़ गयी। फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे। ललन सिंह ने आवेदन में घटना का कारण पूर्व से चली आ रही दुश्मनी बताया था। रामबालक सिंह विभूतिपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं।

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