दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, महामारी के दौरान स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में किसी भी स्कूल को कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने चाणक्यपुरी के स्कूल संस्कृति स्कूल के लिए फीस बढ़ाने की अनुमति को रद्द कर दिया। भले ही इस स्कूल ने फीस बढ़ाने की अनुमति कोविद -19 महामारी से पहले ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद स्कूल के इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। दरअसल चाणक्यपुरी के इस स्कूल ने 83% फीस बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से अभिभावकों ने दिल्ली सरकार से शिकायत की थी। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए बढ़ी फीस को रद्द कर दिया है। वहींं इस बारे में प्रेंस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि COVID-19 महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस चार्ज करने की अनुमति है और कोई भी अतिरिक्त शुल्क तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि स्कूल पूरी तरह से फिर से खुल नहीं जाते हैं। आदेशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं हाल ही में सरकार ने मार्च से बंद चल रहे स्कूलों के खोलने पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। एमएचए के अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों को 20 सितंबर तक स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। वहीं 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के छात्र स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।


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