उच्च न्यायालय ने डीएलएड व बीएड आवेदकों को सामान्य सहुलियतें दीं
- प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन सूची 14 तक होगी प्रकाशित
विपीन कुमार शर्मा की रिर्पोट। राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। टीईटी उतीर्ण डीएलएड डिग्रीधारक अब प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर नियोजित हो सकते हैं, और बीएड भी। बहरहाल, उच्च न्यायालय ने दोनों डिग्री धारकों का सामान्य सहुलियतें अता की है। सनद रहे कि गत् फरवरी माह में ही शिक्षक पद पर नियोजनार्थ पंचायतों व प्रखंड स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए गए और डीएलएड डिग्री धारकों ने आवेदन दिया ही था कि सरकार ने एनसीईआरटी के निदेशानुसार 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण को मानने से इंकार कर दिया। डीएलएड टीईटी उतीर्ण अभ्यार्थियों ने उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी और फैसला डीएलएड टीईटी उतीर्ण अभ्यार्थियों के पक्ष में आया। उधर बीएड टीईटी उतीर्ण अभ्यार्थियों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बहरहाल, गत् बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों डिग्री धारकों को सामान्य सहुलियतें अता कर नियोजन का रास्ता साफ कर दिया। सारण जिला के दिघवारा, सोनपुर, दरियापुर सहित सभी 20 प्रखंड के डीएलएड डिग्री धारकों व बीएड डिग्री धारकों ने संतोष की सांसें लीं। टीईटी उतीर्ण डीएलएड डिग्री धारक व बीएड डिग्री धारकों की मेधा सूची का प्रकाशन आगामी 14 नवम्बर तक होना तय है।


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