परिवादी द्वारा दायर याचिका का त्वरित गति से किया गया निष्पादन
नवादा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम अंतर्गत जिला लोक शिकायत निवारण कार्यलय एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यलय के द्वारा परिवादी द्वारा दायर याचिका का त्वरित गति से निष्पादन किया गया है। जिससे परिवादी को कम समय में ही उचित न्याय मिला है। अपर समहर्ता -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डॉ0 कारी प्रसाद महतो द्वारा अनेकों परिवादी को न्याय दिलाने में सफल हुए हैं। जिससे परिवादी काफी संतुष्ट हुए हैं। परिवादी पीठ एवं सरकार अधिनियम के प्रति आभार प्रकट किये गए हैं। परिवाद का विषय शाखा प्रबंधक, रिलायंस लाईफ इंशयोरेन्स, प्रा0लि0, नवादा के द्वारा मनी बैंक पॉलिसी अंतर्गत मनी बैक की राशि मो0-28 हजार छ: सौ आठ रूपया का भुगतान नहीं करने के संबंध में था। प्राप्त परिवाद के आलोक में शाखा प्रबंधक, रिलायंस लाईफ इंषेयोरेन्स, प्रा0लि0, नवादा को नोटिस निर्गत की गई, जिसके आलोक में बिभिन्न तिथिओं पर सुनवाई की गयी। परिवादी ने इस न्यायालय/पीठ के समक्ष में उपस्थित होकर बताया कि उनकी मॉ शैरून निशा के नाम से रिलायंस आॅफिस में मनी बैक पॉलिसी कराया गया था, जिसका मनी बैक राशि 28608/-रू0 उनकी मॉ को मिलना था। परन्तु कम्पनी द्वारा चेक नहीं दिया जा रहा था। रिलायन्स कार्यलय से संपर्क करने पर बताया गया कि उनका चेक चेन्नई में भेज दिया गया है। अब वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2019 की जानकारी मिली जिसके अंतर्गत उन्होंने परिवाद दायर किया। वे विगत 18 माह से परेशान थे और इंषोरेन्स कार्यलय का चक्कर काट रहे थे। परिवाद दायर करने के उपरांत अपर समहर्ता -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी , नवादा द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया और कोई शुल्क एवं बिना कोई वकील के फीस के बगैर ही उनका काम हो गया। आज शनिवार 30.01.2021 को लोक शाखा प्रबंधक, रिलायंस लाईफ इंषेयोरेन्स, प्रा0लि0, नवादा ने पीठ के समक्ष परिवादी के मॉ शैरून निशा को मनी बैक की राशि 28608/-रू0 का भुगतान चेक संख्या 550128 के माध्यम से कर दिया गया। जिससे संतुष्ट होकर परिवादी एवं उनकी मॉ ने लिखित रूप से आवेदन दिया है कि उनके परिवाद का निवारण हो चुका है तथा इस पीठ एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम की के प्रति आभार प्रकट किया है।


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