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बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के लिए जारी किया ये फरमान

बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के लिए जारी किया ये फरमान

पटना। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग के नियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और स्टाफ को घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई सगा-सम्बंधी अभ्यर्थी नहीं है। शिक्षा विभाग ने 2018 के लोकायुक्त के आदेश के अनुपालन में यह आदेश शुक्रवार को जारी किया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अध्यक्ष, सदस्य और व्यक्ति को इस आशय का घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका अपना कोई स्वजन अभ्यर्थी नहीं है। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि अरुण कुमार वर्मा बनाम जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद की सुनवाई के बाद लोकायुक्त द्वारा 28 अगस्त 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्देश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और न कोई ऐसा कार्य करेगा, जिसमें उसके स्वजन का मामला विचार किया जाना हो। प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव, सभी निदेशक, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई), सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ), सभी प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों को कहा है कि इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करते हुए अपनी अधीनस्थों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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