भगवानपुर, बेगूसराय। प्रधानमंत्री आवास योजना की अग्रिम राशि प्राप्त करने वाले लाभुक निर्धारित तिथि के भीतर अगर अपूर्ण आवास को पूर्ण नही किया तो लाभूक पर होगी कार्रवाई। उक्त फरमान प्रखंड प्रशासन ने जारी कर दिया है । प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के आदेश के आलोक मे प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे लाभूक जो पूर्व से उक्त योजना के प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही किये हैं वे अगर अगामी 30 मार्च तक आवास को पूर्ण नही किए तो उन लाभुको पर बिहार सरकार के आदेश के आलोक मे विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए प्रखंड प्रशासन के द्वारा क्षेत्र मे ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार किए जा रहें हैं तथा निर्धारित समय के भीतर आवास पूर्ण करने की नोटिस भी दी जा रही है, जिसमे कार्य पूर्ण नही होने पर प्राथमिकी दर्ज कर प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि ब्याज सहित वसूली करने की बात कही गई है । उक्त जानकारी प्रधानमंत्री आवास सहायक नितीश ठाकुर ने दी है ।


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