पटना। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ दाखिल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल याचिका पर अब 12 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है। मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी जो नहीं हो सकी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 12 मार्च को पुन: इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार न्यायालय के निर्णय के बाद ही ईवीएम की आपूर्ति शुरू हो पाएगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना बढ़ गयी है। आयोग ने दस चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारी की है और इसके लिए जिलों से सुझाव मांगे गए हैं।
जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर मॉडल-3 ईवीएम की खरीद को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है, जो अबतक संबंधित आपूर्तिकर्ता कंपनी को नहीं मिला है। इस कारण, ईवीएम की आपूर्ति राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं हो पायी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सीधे भारत निर्वाचन आयोग के संपर्क में भी है। हाल ही में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा है। जबकि इसके पूर्व पत्रों के माध्यम से भी ईवीएम की खरीद के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का अनुरोध किया है।
बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 की प्रक्रिया पूरी होने में एक माह की देरी होगी। पंचायत चुनाव मॉडल-3 ईवीएम से कराए जाने के निर्णय के बाद उसकी उपलब्धता को लेकर परेशानी हो रही है। वर्तमान पंचायत सरकार का कार्यकाल जून 2021 में समाप्त होगा। ऐसे में, इसके पूर्व आम चुनाव कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में हालात सामान्य होने पर भी चुनाव की अधिसूचना अब मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकेगी। जबकि इसके लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और मार्च के पहले सप्ताह से नामांकन आदि की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है।
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