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नरकटिया के राजद विधायक को हाईकोर्ट का नोटिस, गलत सूचना देकर चुनाव जीतने का आरोप

पटना: पटना हाईकोर्ट ने नरकटिया विधानसभा से निर्वाचित राजद विधायक मोहम्मद शमीम अहमद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए विधायक को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने नरकटिया विधानसभा से जदयू प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की।

जदयू प्रत्याशी के सीनियर एडवोकेट एसडी संजय की दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर आगामी 19 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जदयू प्रत्याशी ने अपने अर्जी में आरोप लगाया है कि राजद प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिये शपथ पत्र में अपने खिलाफ सिर्फ दो मुकदमे लंबित होने की सूचना दी है, जबकि अपनी पार्टी को समाचार पत्रों में फॉर्म सी – 7 प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अपने खिलाफ चार मुकदमे लंबित होने की सूचना दी थी।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि गलत सूचना देकर मो. शमीम चुनाव जीते हैं। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 19 अप्रैल तय की है।

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