पटना: बिहार में कोरोना से बचाव को लेकर पिछले वर्ष 22 मार्च को एक संक्रमित की पहचान हुई थी और उसी दिन से राज्य सरकार ने 30 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। जबकि केंद्र सरकार ने 24 मार्च को पूरे देश में चार चरणों में 31 मई तक लॉकडाउन को लागू किया था। बिहार में तब 30 मार्च तक मात्र 15 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी।
पूरे देश सहित बिहार में पिछले वर्ष चार चरणों मे लॉकडाउन लागू किया गया था। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, फिर 14 अप्रैल से 3 मई तक, फिर 3 मई से 17 मई तक और चौथे व अंतिम चरण में 17 मई से 31 मई तक। इस दौरान राज्य में 31 मई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3807 हो गयी थी। फिर कुछ ढील के साथ एक जून से 30 जून तक अनलॉक-1 लागू किया गया। फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक केंद्र ने अनलॉक-2 लागू किया। लेकिन बिहार में कुछ शर्तों के साथ 8 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन लागू किया गया। फिर, कुछ और कठोर कार्रवाई करते हुए 16 से 31 जुलाई के बीच विशेष रूप से लॉकडाउन लागू किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अगस्त से अनलॉक-3 कई शर्तो के साथ लागू कर दिया।
राज्य में एक अगस्त 2020 तक 54,508 कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी थी। इनमें 35,473 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके थे जबकि 18,722 सक्रिय मरीज थे। इस वर्ष राज्य सरकार के क्राइसिस मैनजेमेंट ग्रुप ने तीन अप्रैल को निर्देश दिया कि 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद किये जायें। जबकि बाद में इसे 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही शाम सात बजे के बाद दुकानों को बंद करने और शादी में 200 और श्राद्ध कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने का निर्देश दिया गया। पुन: 18 अप्रैल की बैठक के बाद 15 मई तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई। इसके साथ ही दुकानों को 6 बजे ही बंद करने, शादी में 100 व्यक्तियों और श्राद्ध कार्यक्रम में 25 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है। सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।


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