आरा। पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है।जिसमे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबधन समिति द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेशों,निर्णयों से सामान्य जनमानस को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना।वार्ड में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रदान करना।प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर संपर्कों की खोज करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना।
वार्ड क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों,अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों,गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चो जैसे उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्यों पर विशेष ध्यान देना।अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कोरोना पीड़ित रोगी के परिवार से फोन कर नियमित संपर्क करके उनको क्वारेंटाइन,होम आइसोलेशन अवधि को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करना,जिससे परिवार स्वयं को अकेला एवं असहाय ना समझें तथा पड़ोसियों से भी उस परिवार का सहयोग करने हेतु जागृत करना।कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु जारी किये गये विभिन्न दिशा-निदेशों व नियमों का उल्लंघन करने की सूचना स्थानीय थाना को प्रदान करना।आम जनमानस को मास्क का प्रयोग किये जाने हेतु प्रेरित करना।
आम जनमानस को नियमित रूप से हाथों को धोने की आदत डालने हेतु प्रेरित करना।दो व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी बनाये रखे जाने हेतु संदेश प्रसारित करना। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रोटोकाल के अनुसार सामाजिक,धार्मिक,शादी समारोहों, शोक सभाओं आदि में न्यूनतम व्यक्तियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करना। कोरोना महामारी से संबंधित जोखिम और उसके सुरक्षात्मक उपायों के विषय में गांव में ऐलान, डुगडुगी के माध्यम से जागरूकता सुनिश्चित करना।कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय नियंत्रण कक्ष को प्रदान करना।वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर की सूची पंचायत सचिव के पास उपलब्ध होनी चाहिए।ग्राम वार्ड के भ्रमण के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को सावधानी बरतने हेतु भी निदेशित किया गया है।


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