कोच्चि, (एजेंसी)। भारतीय नौसेना ने नौसैन्य अड्डे, नौसैन्य इकाई और नौसेना की संपत्तियों के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और यूएवी (मानव रहित विमान) जैसी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं की उड़ान पर शुक्रवार को रोक लगा दी। रक्षा बयान में बताया गया, ‘‘आरपीए (रिमोट संचालित उड़ान प्रणाली)समेत किसी भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु पर इस रोक का उल्लंघन करने पर उन्हें नष्ट या जब्त कर लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337 और 338 के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पिछले महीने जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर ड्रोन हमले के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। हमले में वायु सेना के दो कर्मी घायल हो गए थे। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल देश के लिए एक नए सुरक्षा खतरे की शुरूआत है।


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