नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की अर्जी को हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। चाचा पशुपति पारस को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चिराग लगातार मीडिया में ये बयान दे रहे थे कि उनके अध्यक्ष पद पर होते हुए किसी भी तरह का परिवर्त नहीं हो सकता है। चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके चाचा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी गई थी। पशुपति कुमार पारस को नेता सदन के रूप में मान्यता देने के फैसले की चुनौती वाली याचिका आज खारिज हो गई।
गौरतलब है कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में लोजपा के पांच सांसदों ने बगावत कर दी थी। इसकी शुरूआत 13 जून की शाम हुई थी। इसके बाद 14 जून को बागी सांसदों ने पारस को संसदीय दल का नया अध्यक्ष चुना। मान्यता के लिए लोकसभा में पारस गुट ने अध्यक्ष को सूचना दी। लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता मिल गई थी। फिर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर सभी पांच सांसदों को लोजपा से निष्कासित करने की सिफारिश की।


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