पटना: बिहार में पंचायत चुनाव के मतदान के दो दिनों के अंतर पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होनी है। प्रत्येक चरण के मतदान के साथ ही, उसके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। ऐसे में मतगणना किसी कारण से निलंबित करनी पड़े तो बैलेट पेपर व कागजात को सीलबंद किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी निर्देश के तहत मतगणना को लेकर भी निर्देश दिया है। मतगणना यथासाध्य लगातार की जाएगी। यदि मतगणना निलंबित करनी पड़े तब बैलेट पेपर और अन्य कागजात सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाएंगे। इस दौरान वहां पर मौजूद उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट या मतगणना एजेंट इच्छानुसार उन पर अपनी सील लगा सकेंगे।
स्थगित हुए मतदान के संबंध में चुनाव के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना को लेकर तिथि, समय और स्थान तय करेगा तथा इसकी सूचना उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को देगा। ऐसी मतगणना का परिणाम निर्धारित फॉर्मेट में किया जाएगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या उनका मतगणना एजेंट बैलेट पेपर की पुनर्गणना के लिए उसके आधार सहित निवार्ची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित आवेदन कर सकेगा।
चुनाव में डयूटी से मुक्त रखने के लिए अभी से ही कार्मिक कोषांग में आवेदन आने लगे हैं। हालांकि, ऐसे ही कर्मचारियों को चुनावी कार्य से अलग रखा जाएगा, जिन्हें गंभीर बीमारी होगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के हेल्थ चेकअप के लिए एक चिकित्सकीय टीम का गठन किया गया है, जिसके समक्ष आवेदन करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर ही कर्मचारियों को चुनावी डयूटी से अलग किया जाएगा। पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे। प्रखंड मुख्यालयों में ही ईवीएम और बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे, जिस प्रखंडों में जिस चरण में मतदान होना है। वहां उसी प्रखंड मुख्यालय में ईवीएम और बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कर्मचारी वहां से ले सकें। मतदान के एक दिन पहले कर्मचारियों को प्रखंड मुख्यालय में पहुंचना होगा।


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