कोरोना लॉकडाउन: बिहार सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
टना. बिहार में कोरोना महामारी के विस्फोट रूप को रोकने को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने एकबार फिर से लागू कर दिया है। इसके तहत अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक पुरी तरह लॉकडाउन रहेगा। बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कृषि से जुड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य और दुकानें खुली रहेंगी। हाइवे पर लाइन होटल खुला रहेगा, लेकिन केवल पैकिंग कराया जा सकता है। मालवाहक गाड़ियां चलेंगी। ट्रेन हवाई जहाज भी पहले के तरह चलेंगे।
बता दें कि बिहार में एक बार फिर कोरोना का महाविस्फोट हुआ है और एक साथ 1432 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक दिन में सबसे अधिक मरीज मिलने का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18853 पहुंच गया है।
कुछ खास दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-
- आवश्यक केंद्र सरकार के अधीन सभी दफ्तर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- डिफेंस, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट आफिस सहित कुछ कार्यालयों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है।
- बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। सिर्फ इन विभागों को इससे छूट दी गई है. जैसे- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग।
- प्रदेश भर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को पूरी तरह लॉकडाउन से छूट दी गई है।
- सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे।
- धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- शॉपिंग माल बंद रहेंगे।
इनको रहेगी छूट
- फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे। हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
- सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
- होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी।
- रेल, हवाई सफर को मंजूरी दी गई है। हालांकि आटो टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन हो सकता है। बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी।


More Stories
कार्यपालक सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को ले दी चरणबद्ध आंदोलन व अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
भू-सम्पदा अधिनियम का उलंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर रेरा ने लगाया जुर्माना, प्रोजेक्ट के ज़मीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल ख़ारिज पर भी रोक
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने वाले युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में रिक्त पदों के 40 फीसद पदों पर हीं लागू होगा डोमिसाइल