कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो मुखिया-पार्षद होंगे जवाबदेह, कानून तोड़ने वालों पर दर्ज होंगे केस
पटना। कोराेना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण से आम लोगों के बचाव एवं सुरक्षा को लेकर लॉकडाउन किया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों सहित कई जगहों पर सही तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं किये जाने की सूचनाएं मिल रही है। यह भी सूचनाएं मिली है कि गांव में दोपहर में ताश खेलने के लिए निकल जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सीधा उल्लंघन हो रहा है। अब मुखिया और वार्ड सदस्यों को कहा गया है कि इस तरह की स्थिति पर वह रोक लगाएं। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या करीब तक 60 हाे गई है। जिन 11 जिलों में कोरोना फैला है, इनमें सीवान में सबसे अधिक 29 लोग संक्रमित हैं।इस बीच सरकार ने लॉकडाउन की सख्ती को लेकर पंचायतों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गांव के भीतर अगर लॉकडाउन टूटा तो संबंधित पंचायत के मुखिया को इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा।
लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज होगा केस
बिहार सरकार का आदेश दिया है कि मुखिया और पंचायत के वार्ड पार्षद नियमित रूप से यह मॉनीटर करें कि उनके पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो। जरूरत हो तो स्थानीय प्रशासन से मदद ली जा सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के पालन में अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करें। सीधे कार्रवाई हो और जरूरत के हिसाब से मुकदमा कर गिरफ्तारी भी करें।
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