पटना (बिहार)। बिहार के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के पास इस साल के अंत तक अपने भवन होंगे। अभी केवल 66 आईटीआई के पास ही अपने भवन हैं। बाकी आईटीआई की बिल्डिंग का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन सभी आईटीआई को राज्य सरकार ने सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण एवं वित्त विभाग को इस साल के अंत तक बचे आईटीआई भवनों का निर्माण पूरा कराने और इसमें पैसे की कमी न आने देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार बनाने के संकल्प के तहत राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का एलान किया है। इसमें सर्वाधिक फोकस युवाओं के कौशल विकास पर है। ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इसी क्रम में राज्य के आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है। उनमें रोजगार देने वाले नए ट्रेड शुरू करने के साथ ही ऐसे ट्रेड खत्म किए जा रहे हैं, जिनमें वर्षों से रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। राज्य में सरकारी आईटीआई की संख्या 149 है। इसमें से 66 के पास अपने भवन हैं, जबकि 83 को अभी इसकी प्रतीक्षा है। इन भवनों के निर्माण के लिए इस साल 31 दिसंबर तक की समयसीमा तय की गई है।
हाल ही में टाटा टेक्नॉलाजी की ओर से मुख्यमंत्री के सामने आईटीआई को नई तकनीक से सुसज्जित करने को प्रजेंटेशन दिया गया था। श्रम संसाधन विभाग टाटा टेक्नॉलाजी के सहयोग से राज्य के 149 आईटीआई को सेंटर आॅफ एक्सीलेंस बनाएगा। इसमें पहले चरण में 60 आईटीआई में यह काम एक साल के अंदर पूरा होगा। यूं तो नए आईटीआई के भवन जमीन की उपलब्धता के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। मगर औसतन यह करीब तीन एकड़ में बन रहे हैं। इन दो मंजिला भवन में अलग-अलग ट्रेड के लिए लैब से सुसज्जित छह हॉल बनाए जा रहे हैं। जहां विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा सकेंगे।
राज्य सरकार ने आईटीआई के भवनों के निर्माण का काम पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 155 करोड़ का प्रावधान किया है। ताकि भवनों के निर्माण में पैसे की कमी आड़े ना आए।


More Stories
कार्यपालक सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को ले दी चरणबद्ध आंदोलन व अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
भू-सम्पदा अधिनियम का उलंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर रेरा ने लगाया जुर्माना, प्रोजेक्ट के ज़मीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल ख़ारिज पर भी रोक
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने वाले युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में रिक्त पदों के 40 फीसद पदों पर हीं लागू होगा डोमिसाइल