राष्ट्रनायक न्यूज।
हाजीपुर (बिहार)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिषा-निदेर्षों के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये व्यापक कदम उठायें गये है। महामारी की रोकथाम हेतु मास्क पहनना एक प्रभावी उपाय है। इसे ध्यान में रखते हुए फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देष्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रूपया तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से 06 माह तक के लिये लागू किया गया है।
रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्टेषन पर एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है । साथ ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर भी बल दिया गया है। इस क्रम में इधर-उधर थूकना अथवा गन्दगी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से गन्दगी के साथ ही अन्य लोंगो का जीवन खतरे में पड़ सकता है। थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें। रेल उपयोगकतार्ओं एवं आमजन से अपील है कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें।


More Stories
कार्यपालक सहायकों को जुमला दिखाकर ठग रही बीपीएसएम, कार्यपालक सहायकों ने कहा- मांगें पुरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
कार्यपालक सहायकों ने राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को ले शहर में निकला कैंडल मार्च, नीतीश सरकर के खिलाफ की नारेबाजी
कार्यपालक सहायकों ने दूसरे दिन भी कार्यपालक सहायकों ने काला पट्टी बांधकर किया कार्य, आंदेलन को सामाजिक व राजनैतिक दलों का मिल रहा समर्थन, कहा- कार्यपालक सहायकों की मांगें जायज, सरकार जल्द पूरी करें मांग