पटना: गाड़ियों के मनपसंद रजिस्ट्रेशन नंबर की एक सीमा से अधिक बिक्री करने पर बिहार सरकार वाहन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-64 के उपनियम 4 में संशोधन की स्वीकृति सोमवार को राज्य कैबिनेट ने दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इसे लागू होने के बाद सरकार को सालाना 50 करोड़ अतिरिक्त आय की उम्मीद है।
राजगीर के नेचर सफारी में ओपी बनेगा, जिसके लिए 96 पदों का सृजन किया गया। बिप्रसे के अधिकारी नरेन्द्र नाथ, वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी को सेवा से बर्खास्त किया गया। बिहार आकस्मिकता निधि को 350 करोड़ से बढ़ाकर 8732 करोड़ किया गया है। 2021-22 में राज्य 27179 करोड़ का लोन बाजार ले सकेगी। ब्याज समेत यह राशि 36273 करोड़ होगी। कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी। जिलों के अतिथि गृह-परिसदनों में 151 रसोइयों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है।


More Stories
कार्यपालक सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को ले दी चरणबद्ध आंदोलन व अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
भू-सम्पदा अधिनियम का उलंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर रेरा ने लगाया जुर्माना, प्रोजेक्ट के ज़मीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल ख़ारिज पर भी रोक
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने वाले युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में रिक्त पदों के 40 फीसद पदों पर हीं लागू होगा डोमिसाइल