राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना (बिहार)। बिहार में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने ऑटो, बस और ई-रिक्शा में यात्रा करने वाले लोगों के पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग का कहना है कि नियम न मानने वाले लोगों को भारी जुमार्ना देना होगा। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया है। विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई यात्री बस, ऑटो सहित किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा के दौरान गुटखा, पान और तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुमार्ना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। विभाग ने बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बैठाने का आदेश है। सवारी बैठाने से पहले बस को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। विभाग का मानना है कि वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। ऐसे में यदि लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर इधर-उधर थूकेंगे, अगर उनमें कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो इससे कोविड का खतरा बढ़ जाएगा। विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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