राष्ट्रनायक न्यूज

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कोरोना पर सरकार सख्त: आज से शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी बाजार की सभी दुकानें, वहीं शाम 6 बजे से 6 बजे सुबह तक रहेगी कर्फ्यू

 राष्ट्रनायक न्यूज।

पटना (बिहार)। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी प्रतिबंधों में इजाफा कर दिया है। अब दुकानें शाम 6 बजे की बजाए अपराह्न 4 बजे ही बंद हो जाएंगी। यह प्रतिबंध गुरुवार से लागू होगा। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ऐसे कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। बताया कि प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेंगे। विवाह समारोह के लिए 50 एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए कर्फ्यू में रात 10 बजे तक छूट रहेगी लेकिन डीजे नहीं बजेगा। जिला प्रशासन जरूरत के मुताबिक क्षेत्रवार, मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट-डे पर खोलने पर निर्णय लेगा। जरूरत पड़ने पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा और उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। कोरोना से मौत के मामलों में अंतिम संस्कार राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी।

देखें प्रतिबंधों की सूचि:

  • आज से बाजार की सारी दुकानें शाम 6 बजे की बजाय 4 बजे शाम से ही बन्द होंगी।
  • जिला प्रषासन बाजारों में staggering करेगा ताकि भीड़ नहीं हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मोहल्लावार दुकानों को alternate days पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवष्यकता पड़नं पर जिला प्रशासन भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
  • रात्रि कर्फ्य शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।
  • विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कफ्र्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डी॰जे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  • इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एव गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)। सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवक) को घर से काम (Work from home) करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अप0 बन्द हो जायेगी।
  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायेंगे।

इनपर लागु नहीं रहेगा प्रतिबंध, परन्तु Corona से संबधित Guidelines का अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा

  • सार्व जनिक परिवहन (50 प्रतिषत seating क्षमता के अधीन)
  • औद्योगिक प्रतिष्ठान
  • निर्माण कार्य E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ
  • स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ
  • ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिकरी कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक Take home अनुमान्य होगा।

राज्य में लगभग तीन लाख सक्रिय कोरोना मरीज को मानकर तैयारी करने का आदेश

  • अस्पताल की आधारभूत संरचना– बेड, पाइप ऑक्सीजन, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि बढ़ेगा।
  • सेवा व ईलाज के लिए मानव बल– एलोपैथिक, आयुष, यूनानी, डेंटिस्ट डॉक्टरों, टेक्नीशियन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ व एनसथेटिस्ट की वाक इन इंटरव्यू से 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियक्त होंगे। सरकारी अनुभव का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिटायर्ड डॉक्टरों, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट की भी सेवा लेंगे।
  • वेंटिलेटर– सभी वेंटीलेटर को चालू होंगे। डीएम को स्थानीय व्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से वेंटीलेटर को चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
  • कोविड- 19 टेस्ट बढ़ेगा– आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए और मशीनें खरीदी जाएंगी। चुनाव से लौटे पुलिसकर्मियों का टेस्ट होगा।
  • एंबुलेंस सेवा– हर जिले में किराए पर एम्बुलेंस लिए जाएंगे।
  • सूचनाओं का आदान- प्रदान– सभी जिले स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और सुझाव हर दो दिन पर स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे। निजी अस्पताल जो केवल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हैं उनकी समस्या के निबटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था बनेगी।

कोरोना से होने वाली मौत मामले में व्यक्ति के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार उठाएगी

सरकार कोविड से मरे सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एवं बीडीओ को अधिकृत कर आवश्यकता के अनुसार राशि आवंटित करेंगे।

कंटेन्मेंट जोन– डीएम जरूरत के हिसाब से कंटेन्मेंट जोन गठित करेंगे। वह सब्जी, फल, मांस, किराना व दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे।

 शादी- सामारोह में 50 अंतिम संस्कार में अब 20 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे

विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे पर प्रतिबंधित रहेगा।

 बदला सरकारी ऑफिस का टाईम: अब चार बजे तक ही खुलेंगे ऑफिस, 25 फीसदी की बंदिश

सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कार्यालय अपराह्न 4 बजे बंद होंगे। डीएम धारा 144 का सख्ती से अनुपालन करेंगे।