राष्ट्रनायक न्यूज

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बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला: 25 मई तक बढ़ाया गया सम्पूर्ण बिहार में लॉकडाउन

  • शहरी क्षेत्र में सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस, की दुकानें अब 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगे वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजें से 12 बजे मध्याह्न तक ही खुलेंगी।
  • ठेला पर फल एवं सब्जी की घुम-घुम कर फेरी वालों की रहेगी छूट
  • रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबे केवल होम डिलीवरी के लिए रहेंगे खुलें वो भी 9 बजे सुबह से 9 बजे रात्री तक रहेंगे मान्य।
  • शादी में बिना DJ के ही बारात में केवल 20, तथा अंतिम संस्कार/श्राद्ध में भी 20 लोगों को ही अनुमति।
  • 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
  • सभी सरकारीप्राइवेट कार्यालय रहेंगें बंद
  • सभी राशन कार्ड धारियों का माह मई और जून का राशन का नहीं देना होगा कोई राशि।

राष्ट्रनायक न्यूज।

पटना (बिहार) कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए विस्तारित करने का ऐलान कर दिया है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर बिहार के आम जनता को जानकारी दी है। वहीं गृह विभाग ने गाईड लाईन जारी कर लॉकडाउन की अवधी को 15 मई से बढ़ा कर 25 मई तक कर दी है। वहीं लॉकडाउन के इस विस्तारित अवधी में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किए गए हैं।

बिहार में ये रहेगा पूरी तरह से बंद

  • सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय अब 25 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
  • 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
  • सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान।
  • इस अवधी में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी संचालित।
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।

बिहार में इनको मिलेगी छुट

  • शहरी क्षेत्र में आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस, की दुकानें पूर्व में 7 बजे से 11 बजे सुबह के स्थान पर अब प्रात 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगे वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजें से 12 बजे मध्याह्न तक ही खुलेंगी।
  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
  • ठेला पर फल एवं सब्जी की घुम-घुम कर फेरी वालों की रहेगी छूट
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।

सरकारीनिजी सेवाओं में इनको रहेगी छूट

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
  • बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
  • E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
  • पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
  • आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/ मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें- 7AM से 11AM तक ही संचालित किये जाऐगें

 सड़क पर निकलने में इन लोगों को मिलेगी छूट

  • रेल-हवाई सफर के लिए सड़क मार्ग से जा सकेंगे पर दिखाना होगा टिकट।
  • आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी भी अपने निजी वाहनों से जा सकेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी वाहन चल सकेंगे।
  • आवश्यक सेवा से जुड़ेा सभी सरकारी वाहन।
  • वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
  • इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

 बिहार में होने वाले शादी समारोह यथा अंतिम संस्कार/श्राद्ध में मिलेगा ये छूट

लाॅकडाउन में शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी, वहीं बारात में जुलूस और DJ नहीं होंगे।  किसी भी प्रकार के समारोह के लिउ नजदीक के थाने में 3 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।