राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना (बिहार)। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट में ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति हाईकोर्ट प्रशासन ने दी है। गौरतलब है कि गत दिनों मधेपुरा के जिला जज ने पप्पू यादव को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए उनके केस को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही छह माह के बाद पप्पू यादव को जमानत के लिए अर्जी दायर करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद जमानत के लिए पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बिहार के मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधायक चंद्रशेखर यादव और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसमें वो इतने सालों से फरार चल रहे थे। नीतीश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय राज्य में हेलिकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी। चुनाव के दौरान जब आरजेडी ने बिहार सरकार से पूछा था कि क्या पप्पू यादव इस मामले में जमानत पर हैं या फरार? तब सरकार ने लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि पप्पू यादव फरार हैं। आरजेडी का आरोप है कि पप्पू यादव ने बीजेपी और जेडीयू के समर्थन और प्रयोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव किया।


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