मनेर। मनेर थाना कांड संख्या 279/21 दिनांक 17/04/2021 के सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर के पर्यवेक्षण सह अंतिम प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर पटना नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने अंतिम आदेश निर्गत किया है। जिसमें रंभा देवी की मृत्यु बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारणों से हुई थी न कि उसकी हत्या हुई थी।चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी हत्या का कोई शिनाख्त नहीं पाया गया। वादी के द्वारा किया गया एफआईआर में सत्यता एवम साक्ष्य का अभाव पाया गया। जिसके लिए सिटी एस पी पश्चिमी ने थानाध्यक्ष को आदेश जारी किया है कि इस केस में वादी पक्ष की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में एक अलग कांड दर्ज कर गहराई से अनुसंधान करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें। इस आदेश को निर्गत हुए करीब पच्चीस दिन बीत गए पर अभीतक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है।


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