पटना: ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स वसूले जाने की नियमावली तैयार कर ली गई है। अब इसपर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की तैयारी चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नियमवाली बिहार में लागू हो जाएगी। इसके बाद पंचायतों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स की वसूली की जा सकेगी। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के मकसद से यह नियमावली पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार की गई है। इस नियमावाली के तहत ग्राम पंचायतों में व्यावसायिक प्रयोग के तौर पर चल रहे टैक्टर से सालाना 250 रुपये टैक्स लिये जाएंगे। हालांकि सरकार द्वारा तय की गई टैक्स की राशि से कम की वसूली का प्रावधान संबंधित पंचायतें कर सकती हैं। पर, सरकार द्वारा तय की गई राशि से अधिक की वसूली का अधिकार पंचायतों को नही होगा। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजार, मेले आदि से पंचायतें सालाना टैक्स लेंगी। टैक्स की रकम बहुत ही कम रखी गई है, ताकि किसी को भी उसका भुगतान करने में परेशानी न हो। नियमावली के बन जाने के बाद विभाग बाद में पंचायतों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें टैक्स लिये जाने की प्रक्रिया बतायी जाएगी। इसके बाद पंचायत के संबंधित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टैक्स वसूलने के लिए कर्मी भी होंगे, जिनके चयन की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। इसके बाद टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। मालूम हो कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। पर, इसके लिए एक नियमावली का होना आवश्यक है। इसको लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, जिसे जल्द पूरा करने की कोशिश है।


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