पटना: राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित एवं सार्वजनीकृत मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ ही काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के पुर्नगठन अथवा विस्तारीकरण से प्रभावित पंचायतों के लिए आवश्यक होगा कि उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख संबंधित नगर पंचायत/नगर परिषद को 9 जुलाई के पूर्व उपलब्ध करा देंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने वैसी नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगजनों के आवेदन नहीं आए हैं, उनमें नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से तथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 5 जुलाई से काउंसिलिंग की प्रक्रिया आरंभ करने को लेकर विभाग ने 29 जून को ही संशोधित नियोजन शिड्यूल जारी किया था। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नियोजन इकाईवार वर्ग एक से पांच एवं वर्ग छह से आठ के निमित्त जरूरी सूचनाओं के साथ काउंसिलिंग स्थल की सूचना जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। काउंसिलिंग के पूर्व उसी दिन मेधा सूची की प्रति सूचना पट पर चस्पा होगी।
सभी नियोजन इकाई में काउंसिलिंग का आयोजन पांच घंटे सुबह 11.30 से 4.30 तक होगी। शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले दिन 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किया जाएगा। काउंसिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंकपत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति व आवासीय प्रमाण पत्र सबको लाना अनिवार्य है। इसके अलावा पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जाति के लिए आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े होने का प्रमाण पत्र , स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधितों को लाना होगा। सभी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र का मूल और उसकी दो-दो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति लानी होगी। किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने पर औपबंधिक सर्टिफिकेट भी मान्य होगा।
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