नई दिल्ली, (एजेंसी)। गुजरात के वडोदरा में 37 साल की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो एक श्रमिक के तौर पर खेतों में काम करती थीं और उनकी डेड बॉडी भी वहीं से मिली है। वडोदरा के पुलिस अधीक्षक सुधीर देसाई ने बुधवार को मीडिया को जानकारी दी कि महिला की डेड बॉडी पर दुष्कर्म और हत्या के निशान मिले। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म और हत्या के एंगल से जांच-पड़ताल शुरू की। मामले की जांच स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीएम ने एक खोजी कुत्ते जावा को भी इस गंभीर वारदात की जांच में लगाया ताकि वो आरोपियों का पता लगा सके।
बताया जाता है कि प्रशिक्षित कुत्ते ने मौका-ए-वारदात पर पड़ी एक पानी की बोतल और महिला के गले में बांधे गए दुपट्टे को सूंघने और इनका मुआयना करने के बाद अपना काम शुरू किया। जावा जांच कतार्ओं को मौका-ए-वारदात से करीब 700 मीटर दूर ले गया और वहां लगाए गए एक अस्थाई टेंट के पास जाकर ठहर गया। बताया जाता है कि इस टेंट में वागाबोन्ड परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस एक संदिग्ध को अपने साथ ले गई। यह युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।
पूछताछ के दौरान संदिग्ध युवक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो इस कांड में शामिल था और साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि 5 अन्य लोग भी इस कांड में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस भयानक वारदात को लेकर आरोपियों ने बताया कि सोमवार की शाम को उन्होंने महिला को खेतों में काम करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर खेत के एक कॉर्नर में ले गए। महिला के चिल्लाने पर उन लोगों ने उसका मुंह दुपट्टे से बंद कर दिया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद इसी दुपट्टे से महिला की गला दबा कर उनकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने बताया कि इस कांड में 22, 21, 23, और 19 साल के युवक शामिल थे। जबकि इसके अलावा एक अन्य युवक की उम्र 45 साल बताई जा रही है। इस युवक के बारे में कहा जा रहा है कि यह झारखंड का रहने वाला है और इसी ने इस जघन्य अपराध की शुरूआत की। शुरू में पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा (302) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपियों के कबूलनामे और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर में धारा 376 (सामूहिक बलात्कार) भी जोड़ी गई है।
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