पटना: सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या घायल होने पर दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजा का भुगतान अविलंब किया जाएगा। राज्य कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने जिलों को भेजे पत्र में कहा है कि मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा का भुगतान किया जाए।
सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरवाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनके निकटतम आश्रितों को पांच लाख अंतरिम मुआवजा देना है। जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार की सहायता देनी है। 15 सितम्बर 2021 से यह आदेश प्रभावी होगा। मुआवजा देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी तो जिलाधिकारियों को दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी बनाया गया है।


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