राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना(बिहार)। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के एक मामले में सेशन कोर्ट ने पटना के डीएम और एसएसपी को पांच-पांच हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। जुमार्ने की राशि को उनके वेतन से काट कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्देश प्रधान सचिव और डीजीपी को दिया है। यह कार्रवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने की।
कोतवाली थाना क्षेत्र की एक आपराधिक घटना में आरोपी के खिलाफ अभियोजन गवाह पेश नहीं करने का मामले में जुमार्ना लगाया गया। सेशन कोर्ट ने हत्या के प्रयास के इस मामले में पहले कोतवाली थानेदार को कारण-बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद पटना के डीएम-एसएसपी को अभियोजन गवाह पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया। बावजूद दोनों अधिकारियों ने न तो कोर्ट में हाजिर होकर जवाब दाखिल किया और न ही अभियोजन गवाह पेश किया।
सेशन कोर्ट ने कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर दोनों अधिकारियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुमार्ना लगाया और प्रधान सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया कि जुमार्ने की राशि उनके वेतन से काट कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर रिपोर्ट दाखिल करें।


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