नई दिल्ली, (एजेंसी)। नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है। इससे पहले 9 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के रिप्लाई एफिडेविट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि इस मामले में इपश्चिम बंगाल के दो मंत्री, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि फिलहाल ये लोग जमानत पर बाहर हैं। इसी मामले को लेकर पिछले महीने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक कथित पत्र में न्यायालय और अन्य जजों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी उठाया था। पत्र में उन्होंने ‘अनुचित व्यवहार’ का आरोप लगाते हुए कोर्ट की तीखी आलोचना की थी। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने अपने पत्र में लिखा था कि हमें (हाईकोर्ट को) एक मजाक में बदल दिया गया है। इसने न्यायपालिका को हैरान कर दिया है।
क्या है नारदा मामला?
नारदा टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक जैसी शक्ल के लोग लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए थे। ये टेप 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से महज कुछ पहले सार्वजनिक किये गये थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मार्च 2017 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
More Stories
हर घर दस्तक देंगी आशा कार्यकर्ता, कालाजार के रोगियों की होगी खोज
लैटरल ऐंट्री” आरक्षण समाप्त करने की एक और साजिश है, वर्ष 2018 में 9 लैटरल भर्तियों के जरिए अबतक हो चूका 60-62 बहाली
गड़खा में भारत बंद के समर्थन में एआईएसएफ, बहुजन दलित एकता, भीम आर्मी सहित विभिन्न संगठनों ने सड़क पर उतरकर किया उग्र प्रदर्शन